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क्या जींस- टी शर्ट में नहीं जा सकेंगे स्कूल ?

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निदेशक -सह- अपर सचिव ने पत्रांक 1140 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा एक आदेश जारी किया है। जिसके द्वारा शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में कर्मियों को कैजुअल कपड़ों में कार्यालय आने से किया गया है ।

हालांकि यह आदेश कार्यालयों के कर्मियों को प्रतिलिपि किया गया है, और विद्यालय के कर्मियों को संबोधित नहीं किया गया है । लेकिन यह माना जा सकता है कि विद्यालयी निरिक्षण के दौरान निरिक्षण पदाधिकारी विद्यालयों में भी इसे लागू करवाएंगे ।

परन्तु इस पत्र से इतना तो स्पष्ट होता है कि यह आदेश विद्यालयों से इतर कार्यालयों के कर्मी गण के लिए है।
बहरहाल अगर विद्यालयों में इस आदेश को लागू करवाने के लिए परिधानों के लिए विस्तृत परिभाषा की आवश्यकता है। जैसे कि कोई वृद्ध शिक्षक, जो (Formal Dress) नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए क्या नियम लागू होने चाहिए ? महिला शिक्षिका के लिए क्या परिधान होने चाहिए ?

क्षेत्रीय संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विद्यालय में परिधान की अलग से व्याख्या होनी चाहिए ।

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