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BPSC शिक्षक बहाली के लिए जाति, आवासीय, क्रीमीलेयर ऐसे बनवाएं

बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली में bpsc के द्वारा परीक्षा लिए जाने के उपरांत शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया जारी है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा ज्ञापन संख्या 26/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. इन पदों के लिए BPSC ने विषयवार एवं कोटिवार विवरणी जारी किया है. BPSC शिक्षक बहाली के लिए जाति आवासीय क्रीमीलेयर के लिए …

विज्ञापन की मुख्य बातें-

  • अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता
  • आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
  • लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं संरचना
  • आरक्षण सम्बन्धी नियम
  • आरक्षण का लाभ लेने के लिए लगने वाले आवश्यक प्रमाणपत्र
  • परीक्षा शुल्क एवं
  • अन्य नियम एवं शर्तों का विस्तार से उल्लेख किया गया है .

उक्त विज्ञापन में पैर 8 के ‘B’ में कहा गया है कि “आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/ स्थाई निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से” . जिससे अरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के बिंदु पर बहुत सारे शिक्षकों के लिए संशय की स्थिति बनी हुई है. जिसमें खासकर विवाहित महिलाएं हैं और वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में सेवा में हैं लेकिन बिहार के निवासी नहीं हैं.

विवाहित महिलाओं के लिए क्या है दिक्कत ?

विवाहित होने की स्थिति में महिलाएं अपने आधार या अन्य आई डी बदलवा लेती हैं जिससे आवासीय/ आय/ क्रीमीलेयर का आवेदन रिजेक्ट होने की संभावना होती है.

कैसे करें आवेदन-

  • आवेदन करने के क्रम में अपने पिता के घर (मायके) का पता भरें
  • ‘पति का नाम’ का कोलम खाली छोड़ दें
  • साक्ष्य अटैच करने के क्रम में अपने पिता/ माता एवं स्वयं का कोई भी पहचान पत्र (जैसे- वर्तमान का कार्ड) का एक साथ मर्ज किया हुआ PDF बना लें
  • ‘आवेदन का उद्देश्य’ के कोलम में लिखें- BPSC शिक्षक बहाली हेतु
BPSC शिक्षक बहाली के लिए जाति आवासीय क्रीमीलेयर

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए आय प्रमाण पत्र हेतु –

  • कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका होने की स्थिति में अपना वास्तविक आय भरें
  • साक्ष्य के लिए सर्विस बुक की अद्यतन पृष्ठ की छाया प्रति अपलोड करें |
    अथवा
  • छः माह का पे स्लिप अपलोड करें

बिहार का निवासी नहीं होने पर –

  • वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो बिहार से बाहर के निवासी हैं, वे इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं
  • ऐसी स्थिति में वे अपने सेवा में वर्तमान नियोजन इकाई में बने रहेंगे

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